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बारात के घूमने ,डीजे बजाने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला : बारात घर से महज 100 मीटर पहले से ही निकल सकती है बारात,डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध,जाम लगने पर होगी सख्त कार्यवाई

बारात के घूमने ,डीजे बजाने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला : बारात घर से महज 100 मीटर पहले से ही निकल सकती है बारात,डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध,जाम लगने पर होगी सख्त कार्यवाई
  ए कुमार

प्रयागराज 26 सितम्बर 2019 ।।
- ध्वनि प्रदूषण और यातायात की समस्या को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
- अब सौ मीटर से ज़्यादा दूरी तक सड़कों पर नहीं घूमेंगी बारातें
- शादी घर से अधिकतम सौ मीटर दूरी पर ही सड़क पर निकलेगी बारात
- ज़्यादा दूरी से बारात निकलने और ध्वनि प्रदूषण होने व ट्रैफिक जाम होने पर पर शादी घरों के संचालकों से वसूला जाएगा जुर्माना
- शादियों को लेकर अदालत का अहम आदेश
- अदालत ने डीजे पर पाबंदी के नियम को भी और सख्त बनाया
- अदालत ने पहली बार डीजे बजाने पर एक लाख, दूसरी बार बजाने पर पांच लाख और तीसरी बार बजाने पर दस लाख रूपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया
- तीन बार से ज़्यादा पकडे जाने पर शादीघर व डीजे संचालक का लाइसेंस निरस्त होगा।
- डीजे पर पूरी तरह पाबंदी अब भी बरकरार
- लाउडस्पीकर इतनी धीमी आवाज में बजाय जाए जिससे किसी को कोई दिक्कत न हो
- ध्वनि प्रदूषण व बारात की वजह से ट्रैफिक जाम होने की शिकायत पुलिस कंट्रोल रूम में फोन से की जा सकेगी
- जस्टिस पीकेएस बघेल व जस्टिस पंकज भाटिया की डिवीजन बेंच ने दिया आदेश
- छह नवम्बर को फिर से होगी मामले की सुनवाई